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सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में रियल एस्टेट कंपनी एसआरएस ग्रुप के 19 परिसरों में तलाशी ली

सीबीआई ने फरीदाबाद स्थित एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके निदेशकों के विरूद्ध कथित बैंक धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में 19 परिसरों की तलाशी ली.

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सीबीआई कार्यालय (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:

सीबीआई ने फरीदाबाद स्थित एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके निदेशकों के विरूद्ध कथित बैंक धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में 19 परिसरों की तलाशी ली. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि कंपनी और इसके निदेशकों पर केनरा बैंक से 135 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

सीबीआई प्रवक्ता आर.के. गौर ने यहां कहा कि एसआरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बैंक से कर्ज लिया था. लेकिन उसने बैंक को धोखा दिया और रकम का इस्तेमाल दूसरे मद में किया. उन्होंने बताया कि कंपनी के अलावा जांच एजेंसी ने इसके निदेशक अनिल जिंदल, राजेश सिंगला, नानक चंद तायल, बिशन बंसल, विनोद जिंदल और जितेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उन्होंने बताया कि कंपनी और इसके निदेशकों के दिल्ली, फरीदाबाद और बेंगलुरु परिसरों में तलाशी ली गई. 

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