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महिला अधिकारी के बच्चे के लिए सेना देगी क्रेच की सुविधा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म

महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ने याचिका दाखिल कर कहा था कि उसका तबादला ऐसी जगह किया गया है जहां बच्चे के लिए क्रेच नहीं है

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सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

सेना की महिला अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सेना से कहा कि महिला अधिकारी को कोर्ट आने के लिए परेशान न करें. वहीं सेना ने महिला अधिकारी के बच्चे के लिए क्रेच सुविधा प्रदान करने पर सहमति जताई.

सेना ने कोर्ट को बताया कि नागपुर में काम करने की जगह के पास क्रेच की सुविधा है. सुप्रीम कोर्ट ने सेना से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि महिला अधिकारी अपने छोटे बच्चे का लालन-पालन कर सके.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना यह सुनिश्चित करे कि महिला अधिकारी के कोर्ट आने पर उसे पीड़ित न किया जाए. सेना के आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई बंद की.

दरअसल 39 वर्षीय महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसका तबादला ऐसी जगह किया गया है जहां बच्चे के लिए क्रेच नहीं है. पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेना को अपनी महिला अधिकारियों को सही काम का माहौल देना चाहिए.

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