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This Article is From Feb 16, 2019

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

बीकानेर जमीन घोटाला : दिल्ली के सुखदेव विहार में स्थित वाड्रा की तार करोड़ 43 लाख की अचल संपत्ति कुर्क की गई

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की चार करोड़ 62 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है.
नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बीकानेर जमीन घोटाले के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की एक कंपनी की 4.62 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है.

एजेंसी ने कहा, ‘‘कुर्क की गई संपत्तियों में चार लोगों की 18,59,500 रुपये की चल संपत्तियां और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी मैसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी (प्राइवेट) लिमिटेड (अब एलएलपी) के स्वामित्व वाली 4,43,36,550 रुपये कीमत वाली एक अचल संपत्ति, जो नई दिल्ली के 268, सुखदेव विहार में स्थित है, शामिल हैं.''

ईडी ने 2015 में सौदे के सिलसिले में आपराधिक मामला दर्ज किया था. बीकानेर के तहसीलदार ने इलाके में जमीन के आवंटन में कथित धोखाधड़ी के बारे में शिकायत की थी जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने प्राथमिकी और आरोपपत्र दायर किए थे. इस इलाके को भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक होने की वजह से संवेदनशील माना जाता है.    

रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ीं, सीबीआई ने राजस्थान जमीन घोटाले में दर्ज किया केस 

वाड्रा और उनकी मां मौरीन मंगलवार को जयपुर में ईडी के समक्ष पेश हुए थे. कांग्रेस वाड्रा की पत्नी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ जांच एजेंसी के दफ्तर तक गई थीं.    ईडी ने विदेश में कथित तौर पर अवैध तरीके से संपत्तियां खरीदने के मामले में वाड्रा के खिलाफ जांच के तहत उनसे दिल्ली में पिछले सप्ताह तीन दिन तक पूछताछ की थी.

VIDEO : बीकानेर में वाड्रा का निवेश सुर्खियों में

(इनपुट भाषा से)

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