उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर 12 जुलाई तक के लिए रोग लगा दी...
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक सुनवाई अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर घोटाले में एक प्रमुख आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को इंडोनेशिया की यात्रा के लिए अनुमति दी गई थी.
त्यागी के साथ 'विशिष्ट व्यवहार' किए जाने की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने कहा, "मैं यह नहीं समझता कि आरोपी लोग हमेशा विदेश क्यों जाना चाहते हैं. उनके साथ (त्यागी) क्यों विशिष्ट व्यवहार किया गया." उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर 12 जुलाई तक के लिए रोग लगा दी और सीबीआई की इस दलील पर सहमति जताई कि 71 वर्षीय त्यागी मामले में चल रही जांच को प्रभावित कर सकते हैं. त्यागी अभी जमानत पर हैं.
त्यागी और मामले में दो अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही अदालत ने कहा, "आप (त्यागी) एक मामले में सुनवाई का सामना कर रहे हैं और विशेष व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं. यह क्या है? आप 12 जुलाई तक यात्रा नहीं करेंगे. सुनवाई अदालत के फैसले पर उस समय तक रोक लगाई जाती है."
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
त्यागी के साथ 'विशिष्ट व्यवहार' किए जाने की आलोचना करते हुए न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने कहा, "मैं यह नहीं समझता कि आरोपी लोग हमेशा विदेश क्यों जाना चाहते हैं. उनके साथ (त्यागी) क्यों विशिष्ट व्यवहार किया गया." उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर 12 जुलाई तक के लिए रोग लगा दी और सीबीआई की इस दलील पर सहमति जताई कि 71 वर्षीय त्यागी मामले में चल रही जांच को प्रभावित कर सकते हैं. त्यागी अभी जमानत पर हैं.
त्यागी और मामले में दो अन्य आरोपियों को जमानत दिए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई कर रही अदालत ने कहा, "आप (त्यागी) एक मामले में सुनवाई का सामना कर रहे हैं और विशेष व्यवहार प्राप्त कर रहे हैं. यह क्या है? आप 12 जुलाई तक यात्रा नहीं करेंगे. सुनवाई अदालत के फैसले पर उस समय तक रोक लगाई जाती है."
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