कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया है. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, पहलू खान (Pehlu Khan) लिंचिंग मामले में राजस्थान की अलवर कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Tweet) के ट्वीट को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है. वकील सुधीर ओझा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ यह केस दर्ज करवाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी की अदालत में वकील सुधीर कुमार ओझा ने प्रियंका गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 504 और 506 के तहत मामला दायर किया है. ओझा ने प्रियंका के बयान को दंगा भड़काने वाला, शांति भंग करने वाला और आपराधिक धमकी वाला बताया. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की है।
Bihar: A criminal case registered against Congress leader Priyanka Gandhi Vadra in Muzaffarpur CJM Court by advocate Sudhir Ojha (in pic) for Priyanka's tweet on the recent judgment in Pehlu Khan lynching case (2017) of Alwar. pic.twitter.com/Ga0ppzVFsT
— ANI (@ANI) August 16, 2019
बता दें कि प्रियंका गांधी ने पहलू खान मामले में फैसला आने के बाद ट्वीट किया था कि लोअर कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है. उन्होंने ट्वीट में लिखा- ''पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है. हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है.''
पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 16, 2019
वहीं अपने दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा- ''राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है. आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा.'' मालूम हो कि पहलू खान की हत्या के मामले में अलवर ज़िला न्यायालय ने अपना फैसला बुधवार को सुनाया. अदालत ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 16, 2019
बता दें कि साल 2017 में इस भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. घटना के बारे में बात करें तो एक अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूंह मेवात ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे. शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू ख़ान और उसके बेटों के साथ मारपीट की थी. इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी.
Video: पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में बरी किए गए सभी 6 आरोपी
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