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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: NEET SS की 151 खाली सीटें बहाल, MCC को दो सप्ताह में काउंसलिंग पूरी करने का निर्देश

NEET Super Speciality (NEET SS) 2025 के अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: NEET SS की 151 खाली सीटें बहाल, MCC को दो सप्ताह में काउंसलिंग पूरी करने का निर्देश

NEET Super Speciality (NEET SS) 2025 के अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर है. अदालत ने 151 खाली सुपर स्पेशियलिटी (DM/M.Ch.) सीटों को केंद्रीय पूल (Central Pool) में बहाल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को आदेश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करे. इस फैसले से NEET SS काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है. 

क्या था पूरा विवाद

विवाद तमिलनाडु की 151 इन सर्विस सुपर स्पेशियलिटी सीटों को लेकर था. इन सीटों के आवंटन और उन्हें केंद्रीय काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाने को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था. इसी कारण NEET SS की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रभावित थी और अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे. 

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 151 खाली सुपर स्पेशियलिटी सीटों को केंद्रीय पूल में वापस शामिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को आदेश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करे, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में और देरी न हो. 

छात्र अब क्या करें 

  • MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें. 
  • संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल जारी होने के बाद समय पर Choice Filling और अन्य औपचारिकताएं पूरी करें. 
  • सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. 
  • केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और अफवाहों से बचें. 
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