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10 हजार से 2 लाख तक का नुकसान! NEET काउंसलिंग में चॉइस लॉकिंग की एक गलती पड़ सकती है भारी

NEET UG 2026 की काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. NEET UG 2026 की काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का चरण आता है. इस स्टेज में की गई एक गलती के कारण आपका सिक्योरिटी मनी (Security Deposit) जब्त हो सकता. 

10 हजार से 2 लाख तक का नुकसान! NEET काउंसलिंग में चॉइस लॉकिंग की एक गलती पड़ सकती है भारी
राज्य काउंसलिंग के नियम राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं.

NEET UG काउंसलिंग के दौरान कई चरण होते हैं, इन्हीं चरणों को पूरा करने के बाद कॉलेज में दाखिला पक्का माना जाता है. कॉलेज में दाखिले की पूरी प्रक्रिया में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग महत्वपूर्ण चरण होता है. इस दौरान की गई एक गलती भारी पड़ सकती है और आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है. दरअसल NEET UG काउंसलिंग के दौरान कई बार छात्र एक साथ कई सारे कॉलेजों की सीट को सेलेक्ट कर लेते है. लेकिन सीट एक ही कॉलेज की चुननी होती है. अगर ऐसी सीट आवंटित हो जाती है, जिसमें वो दाखिला नहीं लेना चाहते हैं, तो कई बार सिक्योरिटी मनी (Security Deposit तक) जब्त हो सकता. 

ऑल इंडिया कोटा (MCC) के तहत दाखिला लेने के क्या हैं नियम?

ऑल इंडिया कोटा (MCC) के तहत दाखिला की प्रक्रिया कई चरणों में होती है. सीट आवंटित होने के बाद उम्मीदवार को रिपोर्ट करना होता है. ऐसे न करने पर इसे फ्री एग्जिट माना जाता है. इस स्थिति में सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं किया जाता है. इतना ही नहीं  उम्मीदवार अगले राउंड में भाग ले सकता है.

अगर दूसरा राउंड में सीट मिलने के बाद भी उम्मीदवार रिपोर्ट नहीं करता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त किया जा सकता है. बात की जाए सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे की तो, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ये राशि सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये होती है. आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपये. वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये राशि 2 लाख रुपये तक की हो सकती है.  

स्टेट काउंसलिंग में क्या हैं नियम?

राज्य काउंसलिंग के नियम राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. अधिकतर राज्यों में राउंड 2 के बाद सीट छोड़ने पर सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाता है. बात की जाए सिक्योरिटी मनी की तो निजी मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग के दौरान सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपये या उससे अधिक भी हो सकता. 

कैसे बचे सिक्योरिटी मनी जब्त होने से

चॉइस लॉकिंग के समय अगर नीचे बताई गई चीजों का ध्यान रखा जाए तो, सिक्योरिटी मनी जब्त होने से बच सकता है.

  • कॉलेजों और कोर्स की चॉइस भरते समय केवल उन्हीं का चयन करें, यहां आप सच में दाखिला लेना चाहते हैं.
  • कटऑफ और पिछले वर्षों के डेटा को देख विकल्प का चुनाव करें. 
  • MCC और राज्य काउंसलिंग के नियम थोड़े अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए चॉइस भरते समय इन नियमों पर अच्छे से नजर मारे.

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