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दिल्ली हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद JNU में फिर शुरू होंगे PG एडमिशन

दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने अपने अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए JNU को बड़ी राहत दी है. कोर्ट के फैसले के बाद पोस्ट ग्रेजुएट (PG) दाखिला प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है और विश्वविद्यालय अब 'डिप्राइवेशन पॉइंट्स' नीति के तहत प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा.

दिल्ली हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद JNU में फिर शुरू होंगे PG एडमिशन
यह नीति पिछड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के छात्रों को अतिरिक्त अंक देकर अवसर प्रदान करती है.

JNU Admission 2026 : दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मंगलवार को अपने पहले के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) को बड़ी राहत दी है. अदालत के इस फैसले के बाद JNU की पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) एडमिशन प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है और यूनिवर्सिटी को 'डिप्राइवेशन पॉइंट्स' नीति के तहत दाखिले जारी रखने की अनुमति मिल गई है.

'डिप्राइवेशन पॉइंट्स' नीति और विवाद का हल

JNU की 'डिप्राइवेशन पॉइंट्स' (Deprivation Points) नीति का मकसद पिछड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के छात्रों को दाखिले में अतिरिक्त अंक देकर अवसर प्रदान करना है. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के कारण यह प्रक्रिया बीच में ही थम गई थी, लेकिन डिविजन बेंच के नए निर्देश के बाद अब यूनिवर्सिटी इस नीति के तहत दाखिले की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकेगी.

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