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कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या होती है योग्यता? आसान भाषा में समझे पूरा प्रोसेस

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिस जारी हो चुका है. अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और  दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी.

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या होती है योग्यता? आसान भाषा में समझे पूरा प्रोसेस
नई दिल्ली:

Vice President Election Process: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगले उपराष्ट्रपति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं. अब नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाएगा. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नोटिस जारी हो चुका है. अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और डॉक्यूमेंट्स की जांच 22 अगस्त को की जाएगी. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है. उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या है पूरा, प्रोसेस जानिए डिटेल्स में. 

भारत के उप-राष्ट्रपति (Vice President Election 2025) का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, एक निर्वाचक मंडल की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है. उप-राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य शामिल होते हैं. इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों इसमें शामिल होते हैं. उप-राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मतदान नहीं करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में वे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) के जरिए किया जाता है. ये गुप्त मतदान होता है. इसमें वोट करने वाले उम्मीदवारों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम 1, 2, 3 में वोट देते हैं. चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है.

उपराष्ट्रपति के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 66 के अनुसार, यह अनुच्छेद उप-राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचक मंडल और मतदान की विधि के बारे में बताता है. 
अनुच्छेद 68 में उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए उप-राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए,  यदि पद खाली हो जाता है, तो जल्द से जल्द चुनाव कराया जाता है.
अनुच्छेद 71 के मुताबिक,  यह उप-राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों को निपटाने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को देता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है.

उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता

  • भारत का नागरिक होना चाहिए.
  • 35 साल की आयु पूरी कर चुका है.
  • वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो
  • वह लाभ के पद पर न हो
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए.
  • 15 हजार रु की राशि का चेक RBI को देना होता है.
  • चुनाव  के दौरान वैध वोट का 1/6 प्रतिशत न मिलने पर 15000 रु की राशि जब्त कर ली जाती है, जिसे आम भाषा में जमानत जब्त भी कहा जाता है. 
     

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