
Jhanda fehrane ke kya hain niyam : 15 अगस्त हो या 26 जनवरी इन दोनों ही मौकों पर सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज में झंड़ा फहराया जाता है. यहां तक की लोग अपनी गाड़ियों और घर की छतों पर भी झंडा लगाकर देश के प्रति अपनी भक्ति और उत्साह को दर्शाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको झंडा फहराने के नियम क्या हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आपसे किसी तरह की गलती न हो. क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है...
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तिरंगा फहराने को लेकर क्या हैं नियम? What are the rules for hoisting the tricolor?
- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना/उपयोग/प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 द्वारा संचालित होता है, जिसके तहत कोई भी सार्वजनिक/निजी संस्था या शैक्षिक संस्थान का सदस्य किसी भी दिन और किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है.
- जब भी आप राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं तो ध्यान रखें केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होगी.
- जब भी राष्ट्रीय ध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में रखें.
- ध्वज फहराते समय यह ध्यान रखना होगा की झंडा जमीन को न छुए. साथ ही झंडा किसी गंदी जगह पर न रखें.
- इसके अलावा ध्वज संहिता के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी अन्य ध्वज के साथ एक ही स्तंभ पर नहीं फहराना चाहिए.
- साथ ही कटा-फटा मैला ध्वज नहीं फहराना चाहिए.
- वहीं, झंडा के फहराते समय आपको उसके सम्मान में खड़े रहना चाहिए.
क्या गाड़ी पर लगा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज? Can we put the national flag on our vehicle?
अगर आप गाड़ी 15 अगस्त के दिन तिरंगा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसकी इजाजत आम नागरिक को नहीं है. इस दिन केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व उपराज्यपाल, भारतीय मिशन के प्रमुख/प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उपमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के उपाध्यक्ष, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ही लगा सकते हैं.
झंडे का अपमान करने पर क्या मिलती है सजा - What is the punishment for insulting the flag
राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकती है.
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