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दिल्ली-एनसीआर के स्कूल होंगे बंद? GRAP-4 को लेकर CAQM ने दिया ये बड़ा अपडेट

Delhi-NCR Schools: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की तरफ से बताया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं या नहीं.

दिल्ली-एनसीआर के स्कूल होंगे बंद? GRAP-4 को लेकर CAQM ने दिया ये बड़ा अपडेट
GRAP-4 Restrictions: ग्रैप-4 को लेकर आया अपडेट

Delhi-NCR Schools: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में पांचवीं तक की क्लासेस को हाइब्रिड मोड पर चलाया जा रहा है. इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू किया गया था, जिसमें कई तरह की पाबंदियां हैं. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ग्रैप-4 लागू होने की बात भी कही जा रही थी, साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद किया जा सकता है. यानी सभी स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने की बात सामने आ रही थी. हालांकि अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की तरफ से साफ किया गया है कि ग्रैप-4 को अभी लागू नहीं किया गया है. 

खबरों को बताया भ्रामक 

CAQM की तरफ से ग्रैप-4 को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया गया. आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रैप के चौथे चरण लागू होने संबंधी खबरें पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं. आयोग ने बताया कि फिलहाल पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रैप का तीसरा चरण लागू है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इसके बावजूद, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म और टीवी चैनल ग्रैप के चौथे चरण के लागू होने का दावा कर रहे हैं, जिससे आम जनता में भ्रम की स्थिति बन गई है.

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सीएक्यूएम ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए लोगों और संबंधित विभागों को केवल आयोग की तरफ से जारी आधिकारिक अपडेट, नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज पर भरोसा करना चाहिए. गलत और अपुष्ट जानकारी साझा करना न केवल जनता को भ्रमित करता है, बल्कि प्रदूषण प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों और निर्देशों को लेकर असमंजस भी पैदा करता है.

लोगों से की गई अपील

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रैप के किसी अगले चरण के लागू होने या मौजूदा चरण में बदलाव संबंधी निर्णय की आधिकारिक घोषणा केवल सीएक्यूएम की तरफ से ही की जाएगी. साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे बिना सत्यापित खबरों पर ध्यान न दें. बता दें कि 11 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर ग्रैप के तीसरे चरण के प्रतिबंध लागू किए गए थे. इस स्तर को तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता 'सीवियर' श्रेणी में पहुंच जाती है, यानी हवा में प्रदूषक तत्वों का स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है. ग्रैप का तीसरा चरण लागू होने के साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने शहर में कई कड़ी पाबंदियों की घोषणा की है.

कब लागू होता है ग्रैप-4?

दरअसल प्रदूषण को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI में मापा जाता है. आमतौर पर AQI अगर शून्य से 50 तक रहता है तो इसे अच्छा माना जाता है, यानी आप साफ हवा में सांस ले रहे हैं. लेकिन इसके बाद हवा का स्तर लगातार गिरता जाता है और ये 400 के पार होते ही गंभीर श्रेणी में आ जाता है. इसी से निपटने के लिए ग्रैप प्रतिबंध लागू किए जाते हैं. 201 से लेकर 300 तक ग्रैप-1, 301 से लेकर 400 AQI पर ग्रैप-2 और 401 से लेकर 450 तक एक्यूआई पर ग्रैप-3 के प्रतिबंध लगाए जाते हैं. वहीं ग्रैप-4 प्रतिबंध AQI के 450 के आंकड़े को पार करने के बाद लगाया जा सकता है. 
 

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