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खाड़ी देशों में CBSE छात्रों को राहत की उम्मीद, 12वीं रिजल्‍ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

खाड़ी देशों में रहने वाले सीबीएसई (CBSE) बोर्ड के छात्रों के लिए अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. क्षेत्र में जारी संघर्ष और सुरक्षा कारणों से सीबीएसई (CBSE) की कुछ परीक्षाएं रद्द हो गई थीं. जिससे कक्षा 12वीं के छात्रों के परिणाम जारी नहीं हो सके हैं.

खाड़ी देशों में CBSE छात्रों को राहत की उम्मीद, 12वीं रिजल्‍ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

खाड़ी देशों में रहने वाले सीबीएसई (CBSE) बोर्ड के छात्रों के लिए अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. क्षेत्र में जारी संघर्ष और सुरक्षा कारणों से सीबीएसई (CBSE) की कुछ परीक्षाएं रद्द हो गई थीं. जिससे कक्षा 12वीं के छात्रों के परिणाम जारी नहीं हो सके हैं. इन छात्रों के रिजल्ट को बोर्ड ने रिजल्ट लेटर (RL) श्रेणी में रखा है, जिसके कारण उनके उच्च शिक्षा और करियर से जुड़े भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं. पर अब इन छात्रों को राहत मिल सकती है क्‍योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. 

सुप्रीम कोर्ट ने क्‍या कहा है 

Adv.Vineet Jindal ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट कर बताया है, 

'केंद्र सरकार ने 12 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों) में निजी (प्राइवेट) CBSE कक्षा 12 के उन छात्रों के लिए एक नीति तैयार कर रही है, जिनके परीक्षा परिणाम क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण परीक्षाएं रद्द होने से रोक दिए गए हैं और उन्हें रिजल्ट लेटर (RL) के रूप में चिह्नित किया गया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए हमने छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले के शीघ्र और समयबद्ध समाधान की मांग की. प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 22 जून 2026 को निर्धारित की, ताकि CBSE द्वारा प्रस्तावित समाधान और नीति संबंधी कदमों पर विचार किया जा सके'. 

बता दें कि क्षेत्रीय तनाव और संघर्ष के चलते कुछ स्थानों पर निर्धारित परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थीं. इसके परिणामस्वरूप कई छात्रों के परिणाम रोक दिए गए थे. इससे उन छात्रों के सामने कॉलेजों में दाखिले, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से छात्रों की स्थिति को गंभीर बताते हुए जल्द समाधान की मांग की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 22 जून 2026 के लिए निर्धारित की गई है. 

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