नर्सरी में दाखिले की दौड़
नई दिल्ली:
प्राइवेट स्कूलों को कड़ी चेतावनी देते हुए दिल्ली सरकार ने उनसे कहा है कि अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी में दाखिले के एक जनवरी से शुरू होने वाली एडमिशन प्रक्रिया के बारे में 25 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करें।
शिक्षा निदेशालय ने गैर सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों से ‘‘एडमिशन के लिए ऐसी प्रक्रिया विकसित करने और अपनाने को कहा है जो स्पष्ट, सुपरिभाषित, समान, बिना भेदभाव वाली हो, जटिल नहीं हो और पारदर्शी हो।’’
इससे पहले स्कूलों से कहा गया था कि 2016-17 के शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए प्वाइंट सहित हर नियम निदेशालय की वेबसाइट पर 20 दिसम्बर तक डालें। लेकिन 1735 स्कूलों में से केवल 1376 स्कूल ही अपने नियम को अधिसूचित कर पाए।
'आवश्यक सूचना स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर फ्लेक्स बोर्ड पर हो'
डीओई द्वारा आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘यह दुख की बात है कि सभी स्कूलों ने अपने नियम और प्वाइंट का विवरण निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसलिए शेष निजी गैर सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि 25 दिसम्बर तक अपने नियम एवं प्वाइंट को अपलोड करें।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि डीओई के निर्देश के मुताबिक आवश्यक सूचना स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर फ्लेक्स बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। आदेश का पालन नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।’’
शिक्षा निदेशालय ने गैर सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों से ‘‘एडमिशन के लिए ऐसी प्रक्रिया विकसित करने और अपनाने को कहा है जो स्पष्ट, सुपरिभाषित, समान, बिना भेदभाव वाली हो, जटिल नहीं हो और पारदर्शी हो।’’
इससे पहले स्कूलों से कहा गया था कि 2016-17 के शैक्षणिक सत्र के लिए नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए प्वाइंट सहित हर नियम निदेशालय की वेबसाइट पर 20 दिसम्बर तक डालें। लेकिन 1735 स्कूलों में से केवल 1376 स्कूल ही अपने नियम को अधिसूचित कर पाए।
'आवश्यक सूचना स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर फ्लेक्स बोर्ड पर हो'
डीओई द्वारा आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘यह दुख की बात है कि सभी स्कूलों ने अपने नियम और प्वाइंट का विवरण निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। इसलिए शेष निजी गैर सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि 25 दिसम्बर तक अपने नियम एवं प्वाइंट को अपलोड करें।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि डीओई के निर्देश के मुताबिक आवश्यक सूचना स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार पर फ्लेक्स बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। आदेश का पालन नहीं करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।’’
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