उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।
नीलामी कल से शुरू हो रही है।
हालांकि रविवार को विशेष तत्काल सुनवाई के तहत न्यायाधीश एआर दवे तथा न्यायाधीश एसए बोब्दे की पीठ ने एयरटेल तथा वोडाफोन की उन अर्जियों को स्वीकार कर लिया जिसमें दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के 31 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है।
पीठ ने कहा, 'अपील स्वीकार की जाती है और सुनवाई में तेजी लायी जा रही है।' केंद्र ने अपील का विरोध करते हुए कहा, 'आपकी (शीर्ष अदालत) ओर से की गई किसी भी टिप्पणी से अन्य बोलीदाता भयभीत होंगे और स्पेक्ट्रम नीलामी का आकर्षण खत्म हो सकता है।