खास बातें
- सुप्रीम कोर्ट अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस टेलीकॉम पर से पेनाल्टी हटाए जाने के खिलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस टेलीकॉम पर से पेनाल्टी हटाए जाने के खिलाफ़ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने रिलायंस इंफोकॉम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। 2−जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस की शर्तों को तोड़ने के मामले में रिलायंस इंफोकॉम पर प्रति ज़ोन के हिसाब से 650 करोड़ रुपये की पेनाल्टी देनी थी लेकिन सिब्बल ने उसे घटाकर सिर्फ़ पांच करोड़ कर दी थी।