उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पर्ल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लि. (पीएसीएल) के मामले में आवश्यक सहयोग और सामग्री उपलब्ध कराए जिससे ऑस्ट्रेलिया की संघीय अदालत में पीएसीएल की संपत्तियों से संबंधित मामले को उचित तरीके से निपटाया जा सके.
सेबी ने न्यायमूर्ति एआर दवे तथा न्यायमूर्ति आदर्श गोयल की पीठ को बताया कि उसे कई मुद्दों तथा अस्पष्ट बैनामा की वजह से पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री में मुश्किल आ रही है.
बाजार नियामक की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि समूह की संपत्तियों के लिए खरीदार ढूंढने में मुश्किल आ रही है क्योंकि इनमें से कुछ पर पहले से कब्जा है. पीठ पीएसीएल की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सेबी से कोष जारी करने की अपील की गई थी, जिससे वह वेतन का भुगतान तथा अन्य खर्चे कर सके और साथ ही निवेशकों का भुगतान कर सके. इसके अलावा अदालत सेबी की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सीबीआई से सहयोग की अपील की गई थी.
न्यायालय ने नियामक से पीएसीएल की अपील पर जवाब देने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी. शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को पीएसीएल तथा उसके प्रवर्तकों पर देश और विदेश में अपनी संपत्तियों की किसी भी तरीके से बिक्री पर रोक लगा दी थी. सेबी ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 9.8 करोड़ डॉलर ऑस्ट्रेलिया भेज दिए हैं.