केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा है कि पेंशन का ब्योरा चाहने वाले आरटीआई आवेदनों का जवाब 48 घंटे में दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले बुजुर्गों के 'जीवन और अधिकार' से जुड़ा है. आयोग ने इस तरह की शिकायतों के त्वरित निपटान पर जोर दिया है.
आयोग ने निर्देश दिया है कि अगर आरटीआई आवेदन में पेंशनभोगी की वास्तविक चिंता है, तो उनके निराकरण के लिए 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए.
सूचना आयुक्त श्रीधर अचार्युलु ने हाल ही में यह व्यवस्था दी. इससे केंद्र सरकार के 58 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मदद मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि अगर किसी आरटीआई आवेदक में उचित शिकायत उठाई गई है तो शिकायत का त्वरित निपटान होना चाहिए.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)