सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपनी तथा जीवन साथी एवं आश्रित बच्चों की संपत्ति तथा देनदारी का ब्यौरा जमा करने की समयसीमा दिसंबर तक बढ़ा दी है। लोकपाल कानून के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने ‘पब्लिक सर्वेन्ट्स (फर्निशिंग ऑफ इनफार्मेशन एंड एनुअल रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लायबलिटीज एंड लिमिट्स फॉर एक्जेम्शन ऑफ एसेट्स इन फाइलिंग रिटर्न्स) एमेंडमेंट रूल्स’ 2014 को अधिसूचित कर संपत्ति का ब्योरा देने की समय-सीमा 15 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने इस प्रकार का ब्यौरा देने में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी थी। इसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है।