रिजर्व बैंक ने कहा है कि केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री बैंकों और अन्य इकाइयों को 15 जुलाई से डाटा अपलोड करने की अनुमति देगा। रजिस्ट्री ग्राहकों के KYC(अपने ग्राहक को जानो) रिकार्ड रखेगा और उसे साझा करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि‘केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री का ‘लाइव रन’ 15 जुलाई 2016 से चरणबद्ध तरीके शुरू होगा। इसकी शुरुआत नये ‘व्यक्तिगत खातों’ से होगी।’ केंद्रीय KYC रजिस्ट्री ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड को प्राप्त करेगा, उसका भंडारण करेगा और उसे डिजिटल फार्म में लाएगा। इसके लिये संबंधित नियमों में जरूरी संशोधन किये गये हैं।
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