यह ख़बर 01 अक्टूबर, 2011 को प्रकाशित हुई थी

कनिमोई की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

खास बातें

  • दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालन ने 2जी घोटाले में गिरफ्तार द्रमुक नेता कनिमोई की जमानत पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक टाल दी गई है।
नई दिल्ली:

2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोई एवं कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक स्थगित कर दी। कनिमोई के वकील सुशील कुमार ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी को बताया, "इस मामले में मेरी मुवक्किल के खिलाफ अदालत द्वारा आरोप निर्धारित किए जाने के बाद ही हम जमानत की अर्जी पर जिरह करना चाहते हैं।" शरद कुमार ने भी यही बात दोहराई। अदालत में पांच अन्य जमानत याचिकाओं पर सोमवार को जिरह होगी।सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के 7 आरोपियों की ज़मानत का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि इस तरह की अर्जियों पर विचार आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही होना चाहिए। कनिमोई की ज़मानत का विरोध करते हुए सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि कनिमोई का इस घोटाले में अहम रोल रहा है। साथ ही सीबीआई ने कहा कि कलईनार टीवी में कनिमोई की 20 फीसदी हिस्सेदारी है और पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा को टेलीकॉम मंत्री बनवाने में भी कनिमोई ने अहम भूमिका निभाई थी।


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