यह ख़बर 24 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

पांच लाख तक की आय पर रिटर्न भरने से छूट!

खास बातें

  • पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वाले नौकरी पेशा लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट देने वाली अधिसूचना जल्द जारी होगी।
New Delhi:

पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वाले नौकरी पेशा लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट देने वाली अधिसूचना जल्द जारी होगी और करदाता इसी निर्धारण वर्ष से इस छूट का लाभ उठा सकेंगे। वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंगलवार को मुख्य आयकर आयुक्तों एवं आयकर महानिदेशकों के 27वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा पांच लाख रुपये तक की सालाना आय वाले नौकरी पेशा करदाताओं को रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी, इसके लिये उपयुक्त अधिसूचना बहुत जल्द जारी होगी। मुखर्जी ने यह भी कहा रिटर्न भरने से छूट की यह सुविधा इसी निर्धारण वर्ष 2011-12 जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2010-11 में हुई आय पर कर का निर्धारण होगा, से ही लागू होगी। इससे वेतनभोगियों के एक बड़े तबके को फायदा पहुंचेगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अध्यक्ष सुधीर चंद्रा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इसकी अधिसूचना जून के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल नौकरी पेशा से होने वाली पांच लाख रुपये तक की आय पर रिटर्न भरने से छूट होगी। ऐसी आय जिसपर स्रोत पर कर कटौती होती है। शेयर अथवा संपत्तियों की खरीद फरोख्त से होने वाला पूंजीगत लाभ तथा दूसरी तरह की आय जहां कर का अलग से आकलन करना होता है ऐसे मामलों में रिटर्न भरकर आय और उसपर कर का ब्यौरा देना होगा। सुधीर चंद्रा ने कहा कि रिफंड लेने की स्थिति में भी रिटर्न भरनी जरुरी होगी। आयकर विभाग ने इसके अलावा छोटा मोटा व्यावसाय करने वालों और पेशेवरों के लिये नया कर फार्म सुगम और नौकरी पेशा लोगों के लिए नया सरल फार्म सहज जारी किया है।


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