यह ख़बर 12 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई थी

सिटी धोखाधड़ी : सहआरोपी गुप्ता की जमानत याचिका खारिज

खास बातें

  • अदालत ने सिटीबैंक धोखाधड़ी मामले में सह आरोपी संजय गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
गुड़गांव:

गुड़गांव की एक स्थानीय अदालत ने सिटीबैंक धोखाधड़ी मामले में सह आरोपी संजय गुप्ता की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। जमानत याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र जज विमल कुमार ने कहा, बैंकिंग सौदों से पता चलता है कि 20 करोड़ रुपये संजय गुप्ता के खाते में हस्तांरित किए गए। इसलिए संजय गुप्ता इस कारपोरेट घोटाले में शामिल हैं। यह संजय गुप्ता की दूसरी जमानत याचिका थी। गुप्ता हीरो समूह की कंपनी हीरो कारपोरेट सर्विसेज के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट :एकाउंट्स: थे। उल्लेखनीय है कि सिटीबैंक की गुड़गांव शाखा में बैंक के ग्लोबल वेल्थ मैनेजर शिवराज पुरी द्वारा कथित तौर पर किए गए इस घोटाले में कई जमाकर्ताओं और बड़े ग्राहकों को 460 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया।


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