यह ख़बर 04 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित हुई थी

2जी लाइसेंस : सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

खास बातें

  • उच्चतम न्यायालय ने लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने संबंधी 2जी फैसले पर केन्द्र की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज किया।
नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने लोक सेवक पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने संबंधी 2जी फैसले पर केन्द्र की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज किया।  उच्चतम न्यायालय ने 2जी के 122 लाइसेंस रद्द किये जाने के फैसले पर सात दूरसंचार कंपनियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 2जी के 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को रद्द कर दिया था। ये लाइसेंस राजा द्वारा पहले आओ, पहले पाओ की नीति के तहत आवंटित किए गए थे। न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए इस नीति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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न्यायालय ने राजा के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की भी खिंचाई की थी। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केन्द्र, दूरसंचार कंपनियों, एनजीओ और राजा द्वारा पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गई थीं।