चेक बाउंस के सात मामलों में दोषी ठहराए गए अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के निर्देश के बावजूद 5 करोड़ जमा नहीं करने पर फटकार लगाई. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, इस अहंकार को सही जगह दिखानी होगी, आपको पता होना चाहिए कि कब मुंह खोलना है, आपकी जगह जेल में है. सुनवाई के दौरान अदालत ने गौर किया कि राजपाल यादव ने सोमवार (5 अक्टूबर) तक अदालत की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा करने का वादा दिया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.
राजपाल यादव की तरफ से अदालत में 50 लाख के डिमांड ड्राफ्ट की प्रति पेश की गई और बताया गया कि बैंक में उसका भुगतान किया जा रहा है. इस पर बेंच ने पूछा कि यह असली है या नहीं, हमें नहीं पता. राजपाल यादव के वकील ने कहा कि डिमांड ड्राफ्ट बैंक में है और उसकी प्रोसेस चल रही है. शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया कि राजपाल यादव एक फिल्म एक्टर हैं और अदालत में भी एक्टिंग कर रहे हैं. इस पर राजपाल यादव के वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता गरीब नहीं हैं. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने इस पर कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, वो आपसे ज्यादा अमीर हो सकते हैं, लेकिन जितनी रकम आपने उनसे हड़पी है, उस हद तक वे गरीब हैं. इस अहंकार को सही जगह दिखाना होगी. आपको पता होना चाहिए कि कब मुंह खोलना है. आपकी जगह जेल में है.
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने राजपाल यादव की दोष साबित होने और तीन महीने की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने कहा कि वह याचिका खारिज करने पर विचार कर रही है, लेकिन शिकायतकर्ता को रकम मिलने का मौका देने के लिए एक्टर को आखिरी मौका दिया जा रहा है.
15 सितंबर को भी अदालत ने उन्हें रकम जमा करने का एक मौका दिया था और सरेंडर से मिली अंतरिम राहत 5 अक्टूबर तक बढ़ाई थी.
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इससे पहले अदालत ने राहत देते हुए 5 करोड़ जमा करने और पासपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने रकम जुटाने के लिए समय मांगा था और संपत्ति बेचने का प्रस्ताव बताया था. तब मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, वो बॉलीवुड एक्टर हैं. हमें उम्मीद है कि यहां भी अभिनय नहीं कर रहे होंगे. इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार (7 अक्टूबर) को होगी.
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