सलमान खान (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर सलमान खान के वकील ने जमानत के लिए शनिवार को जोधपुर की अदालत में दलीलें रखी. सलमान के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट उनके मुव्विकल को दो अन्य मामलों में बरी कर चुका है. कोर्ट ने कहा है कि यह साबित नहीं हो सकता कि चिंकारा को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारा था. सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. सलमान के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हिरण की हडि्डयां ही भेजी गई थीं.
जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ था कि हिरणों की मौत गोली लगने से ही हुई थी. अभियोनज पक्ष ने सलमान की दलील का विरोध करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयान उनके खिलाफ है. अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला दो बजे के बाद के लिए सुरक्षित रखा.
जज के तबादले के बाद भी सलमान खान की जमानत की सुनवाई पर नहीं पड़ेगा कोई असर
शनिवार को सुनवाई के समय से पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी सहित कई सारें जजों का तबादला कर दिया. इसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि जमानत की सुनवाई टल सकती है, मगर अब मिल रही खबरों की मानें तो आज यानी शनिवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी.
सलमान खान को बेल या फिर जेल, आज भी होगी जमानत पर सुनवाई, 10 बातें
जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
VIDEO: टलेगी सलमान की बेल पर सुनवाई? जज का तबादला हुआ
...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...
जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ था कि हिरणों की मौत गोली लगने से ही हुई थी. अभियोनज पक्ष ने सलमान की दलील का विरोध करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयान उनके खिलाफ है. अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला दो बजे के बाद के लिए सुरक्षित रखा.
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शनिवार को सुनवाई के समय से पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी सहित कई सारें जजों का तबादला कर दिया. इसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि जमानत की सुनवाई टल सकती है, मगर अब मिल रही खबरों की मानें तो आज यानी शनिवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी.
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जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों - सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
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