शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab Haryana High Court) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए हरियाणा सरकार (Haryana Government) से कहा कि राज्य सरकार हाइवे के यातायात को कैसे रोक सकती है? बल्कि राज्य सरकार का काम है कि वह यातायात को नियंत्रित करें. हम कह रहे हैं कि बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें. आखिर राज्य सरकार हाईकोर्ट के बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती क्यों देना चाहती है?