सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नियमों और शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. फैसले के मुताबिक, दिल्ली-NCR में सिर्फ 7 और 8 नवंबर को ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे. समय भी तय किया गया है- सुबह 7 से 8 बजे और रात में 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की इजाजत होगी. 9 नवंबर से दोबारा पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा. अस्पताल, वृद्धाश्रम, साइलेंट जोन, स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों से 300 मीटर के अंदर पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. लड़ी वाले पटाखों (सीरीज में जुड़े पटाखे) के निर्माण और बिक्री पर भी पाबंदी है. बाजार में सिर्फ सरकारी संस्थाओं से प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही खरीदे जा सकेंगे. असली-नकली की पहचान के लिए QR कोड स्कैन करना होगा. अवैध पटाखों की ऑनलाइन खरीद पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है.