न्यूज@8: "अदाणी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी निवेश के सबूत नहीं" - SC पैनल

हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कहा कि पहली नज़र में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है. इसके साथ ही ही SEBI को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी.  सात ही कहा गाय कि अदाणी समूह ने न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया.



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