सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR पर आपत्ति वाली याचिका को खारिज करते हुए साफ-साफ कहा कि चुनाव आयोग ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, एसआईआर कवायद पूरी तरह वैध है. ये प्रक्रिया पूरी तरह सही है, ये कहकर SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संवैधानिक व्यवस्था और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करने का पूरा अधिकार है. अदालत की 10 बड़ी बातें पॉइंट्स में जानें.