Supreme Court On Stray Dogs: कुत्तों के काटने की घटनाओं को अनदेखा नहीं कर सकते..सुप्रीम कोर्ट सख्त

Supreme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर डॉग लवर्स की याचिकाएं खारिज कर दी हैं.पशु कल्याण बोर्डों द्वारा जारी नए मानक संचालन (एसओपी) को कायम रखा है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को तीन हिस्सों में विभाजित करके मंगलवार को बड़ा आदेश सुनाया है. कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में खूंखार कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने, सरकारी संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने और खुली जगह पर उन्हें खाना खिलाने से रोक का आदेश दिया था. अदालत ने कहा कि देश भर में कुत्ता काटने की घटनाओं को सुप्रीम कोर्ट अनदेखा नहीं कर सकती. इसमें बच्चों, महिलाओं को बुरी तरह घायल किया गया है. अदालत इस बात को नहीं भूल सकती कि एबीसी रूल 2001 में लागू किया गया था.आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी के अनुपात में शेल्टर होम और अन्य सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है 

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