इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने इज़राइल को गाजा में पूरी तरह से युद्धविराम करने का आदेश तो नहीं दिया है. लेकिन उसे कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं. साफ़ तौर पर कहा है ग़ाज़ा में भारी तबाही के हालातों को रोके और वहां मानवीय मदद पहुंचना सुनिश्चित करे. साथ ही नरसंहार जैसे किसी कृत्य से बचें