सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले (Delhi Liquor Scam) से जुड़े भ्रष्टाचार व धन शोधन मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया है. बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.