बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी, सुनिए- कोर्ट के फैसले पर क्‍या कहा?

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  • प्रकाशित: अगस्त 03, 2026

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह बालिग महिला पहलवानों की शिकायतों पर आधारित मामले में WFI के पूर्व प्रमुख को दोषी नहीं पाया है. यह मामला 2023 में जंतर-मंतर पर पहलवानों के उस विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा था, जिसमें तत्कालीन WFI प्रमुख पर कई सालों तक यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और बाद में आईपीसी की धाराओं 354, 354A और 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. 

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