India | Reported by: भाषा |रविवार अप्रैल 28, 2024 05:22 AM IST उच्च न्यायालय ने सजा निलंबित करने की अर्जी खारिज करते हुए कहा, “राजनीति में शुद्धता आज के समय की मांग है, इसलिए सजा पर रोक लगाने का निर्णय देते समय अदालतों को दुर्लभ और उचित मामलों में विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. कुछ निश्चित अपराधों के लिए सजा का उद्देश्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति और राजकाज में प्रवेश करने से रोकना है.”