देशभर के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले B.Ed टीचर्स की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है और जो टीचर्स इस कोर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनकी नियुक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. इसके लिए NIOS 6 महीने का ब्रिज कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए देशभर के 66,154 शिक्षकों ने आवेदन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा (33,640) आवेदन यूपी से आए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये ब्रिज कोर्स क्या है और इसे पूरा करना कितना जरूरी है.
क्या है 6 महीने का ब्रिज कोर्स?
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स चलाने की मान्यता दी है. ये एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है. कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूलों में पढ़ाने वाले उन सभी B.Ed डिग्री धारक शिक्षकों के लिए ये कोर्स पूरा करना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी नहीं बचेगी.
क्या हैं कोर्स के नियम?
- ये कोर्स उन शिक्षकों के लिए है जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 (सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख) से पहले सेवा में नियुक्त हुए थे.
- सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि जो शिक्षक तय समय-सीमा के भीतर कोर्स शुरू और पूरा नहीं करेंगे, उनकी नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी.
- NIOS की तरफ से कोर्स शुरू होने की तारीख से 1 साल के भीतर इसे पूरा करना अनिवार्य है.
- मौजूदा नौकरी को सुरक्षित करने के लिए ही ये कोर्स है, भविष्य में किसी दूसरी नौकरी के लिए ब्रिज कोर्स की मान्यता नहीं होगी.
टीचर्स को मिला था रजिस्ट्रेशन का मौका
प्राइमरी टीचर्स के लिए NIOS ने ऑनलाइन पोर्टल bridge.nios.ac.in लॉन्च किया था.
देशभर के 66 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है.
जल्द ही इस कोर्स के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा.
याचिकाएं भी हुई थीं दायर
सुप्रीम कोर्ट में कुछ शिक्षकों ने याचिका दायर कर ब्रिज कोर्स से छूट की मांग की थी, लेकिन इन्हें खारिज कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि प्राइमरी शिक्षकों को हर हाल में ये ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीईटी पास करने का फैसला भी दिया गया था, जिसमें देशभर के स्कूलों में बिना टीईटी परीक्षा पास किए टीचर्स को 2028 तक हर हाल में इसे पास करना होगा.
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