SC पहुंचा ज्ञानवापी परिसर में साइंटिफिक सर्वे का मामला, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि वाराणसी के डिस्ट्रिक जज ये तय करेंगे कि साइंटिफिक सर्वे कब और कैसे होगा.

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ज्ञानवापी मस्जिद
नई दिल्ली:

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. वहीं सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है. इसके जरिए हिंन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अगर दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो उसके पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग किए जाने का आदेश दिया था. 

22 मई को वाराणसी के डिस्ट्रिक जज को मामले की सुनवाई करने का आदेश था, कि साइंटिफिक सर्वे कब होगा और कैसे ये डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. कोर्ट में ASI ने कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है.

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