दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी
नई दिल्ली : वर्ष 1984 के सिख विरोधी हिंसा मामले (1984 anti-Sikh riots)में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को उम्रकैद के सजायाफ्ता कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड की जांच करने करने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने 6 सितंबर तक हलफनामा मांगा है. सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है. सज्जन कुमार की ओर से विकास सिंह ने कहा कि मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए. विकास सिंह ने कहा कि उनका वजन बहुत कम हो गया है और एक निजी अस्पताल में ले जाने की जरूरत है.