
UPSC Exam: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा के उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UPSC से पूछा है कि यह बताएं कि कोरोना काल के कारण अंतिम मौका गवाने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं दिया जाए, जबकि सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह जानकारी भी मांगी की पूर्व में सिविल सेवा परीक्षा के लिए कितनी बार अतिरिक्त मौके अभ्यर्थियों को दिए गए हैं.
SC ने केंद्र को लगाई थी फटकार
बीते दिन हुई सुनवाई के दौरान जूनियर अफसर द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि उसे उम्मीद थी कि उच्चतम स्तर पर हलफनामा दाखिल किया जाएगा. इसपर केंद्र ने कहा था कि वे फिर से हलफनामा दाखिल करेंगे. इस मामले पर आज एक बार फिर से सुनवाई हुई है.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
यूपीएससी परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दोने पर पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि सरकार उम्मीदवारों को एक और मौका देने के हक़ में नही हैं और हलफनामे में इसकी वजह बताई गई है. इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि हम सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने का समय दिया था.
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि जब तक कोर्ट मामले की सुवनाई कर रहा है, तब तक नए साल के लिए नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए.
क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अंतिम प्रयास वाले प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जो कोरोनावायरस के चलते अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे.
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लिए किसी भी प्रकार से अतिरिक्त प्रयास उन उम्मीदवारों को नहीं दिया जाएगा,जो अक्टूबर में आयोजित की गई परीक्षा में शामिल होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वे परीक्षा में भाग नहीं ले सके थे.
दरअसल, कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग थी.
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