Unlock 4 Guidelines: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री,अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा-निर्देशों की एक तस्वीर साझा की. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए (SOP) जारी की है.
गाइडलाइन्स के मुताबिक, क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि बैठने की डेस्क और कुर्सियों के बीच 6 फीट की दूरी हो. सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए अलग-अलग गतिविधियों को अलग-अलग टाइम स्लॉट पर करें. अकेडमिक शेड्यूल इस तरह से तैयार होना चाहिए कि उसमें रेगुलर क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा शामिल हो. शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे और सभी छात्र शिक्षण गतिविधियों के दौरान मास्क पहने हों. छात्रों को लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी की वस्तुओं को शेयर करने की अनुमति नहीं होगी.
गाइडलाइन्स के मुताबिक, 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है. इसके अलावा PhD और पोस्टग्रेजुएट कोर्स के छात्रों को भी संस्थानों में अनुमति दी जा सकेगी, लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी.
अनलॉक-4 में छात्रों के लिए 21 सिंतबर से लागू होंगे ये नए नियम-
अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसदी तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है.
अनलॉक -4 दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्च शिक्षा संस्थान, रिसर्च स्कॉलर (PhD) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्टग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं, जिन्हें लेबोरेटरी की जरूरत है. हालांकि, संस्थान खोलने की अनुमति परिस्थितियों के आधार पर दी जाएगी.
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