दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने सभी स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इन पाठ्यक्रमों के लिए ‘ओपन बुक' परीक्षा आयोजित की गयी थी. एक याचिका पर अदालत द्वारा पूछे गए सवाल पर विश्वविद्यालय ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को इस बारे में अवगत कराया. याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने 31 अक्टूबर तक सभी परिणाम घोषित करने का हलफनामा दिया था और इस संबंध में अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया.
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डीयू की तरफ से पेश अधिवक्ता मोहिंदर रूपाल ने कहा, कि ओबीई के जरिए आयोजित सभी नियमित स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा, कि एलएलबी अंतिम वर्ष के नतीजे और अंकपत्र भी दो दिनों में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे. याचिकाकर्ता ने कहा था कि डीयू ने 12 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन किया, जिसमें विश्वविद्यालय ने खुद कहा था कि वह स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रमों के नतीजों को समय पर घोषित कर देगा और अंतिम परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित कर दिए जाएंगे. याचिकाकर्ता ने एलएलबी अंतिम वर्ष के नतीजे का अंकपत्र भी मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था. उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को सुनवाई में विश्वविद्यालय को अपनी वेबसाइट पर अंकपत्र मुहैया कराने का निर्देश दिया था.
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