NEET Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत दे दी है.
नई दिल्ली:
NEET Counselling 2018: नीट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग (neet 2nd round counselling) पर लगी रोक के चलते कई स्टूडेंट्स का समय खराब हुआ है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब काउंसलिंग (NEET Counselling) जल्द ही शुरू कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर आज सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नीट यूजी काउंसलिंग (NEET UG Councelling) पर रोक लगा दी थी.
आपको बता दें कि नीट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग (neet second round counselling) कई हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रूकी हुई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिल भाषा में नीट (Neet 2018) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 नंबर के ग्रेस मार्क्स देने के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश पर 20 जुलाई को रोक लगा दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया था कि हाईकोर्ट इस तरह ग्रेस अंक नहीं दे सकता क्योंकि इससे दूसरे स्टूडेंट्स को नुकसान होगा.
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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 10 जुलाई को तमिल माध्यम से परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को 196 नंबर ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दिया था. बता दें कि अभी राज्य सरकार की 85 फीसदी सीटों पर ही OBC कोटा उपलब्ध रहेगा, केंद्रीय कोटा में OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा.
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आपको बता दें कि नीट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग (neet second round counselling) कई हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रूकी हुई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिल भाषा में नीट (Neet 2018) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 नंबर के ग्रेस मार्क्स देने के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश पर 20 जुलाई को रोक लगा दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया था कि हाईकोर्ट इस तरह ग्रेस अंक नहीं दे सकता क्योंकि इससे दूसरे स्टूडेंट्स को नुकसान होगा.
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