
NEET Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग की इजाजत दे दी है.
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नीट सेकंड राउंड की काउंसलिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर आज सुनवाई की.
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने काउंसलिंग पर से रोक हटाई.
आपको बता दें कि नीट की सेकंड राउंड की काउंसलिंग (neet second round counselling) कई हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रूकी हुई थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिल भाषा में नीट (Neet 2018) की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को 196 नंबर के ग्रेस मार्क्स देने के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश पर 20 जुलाई को रोक लगा दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया था कि हाईकोर्ट इस तरह ग्रेस अंक नहीं दे सकता क्योंकि इससे दूसरे स्टूडेंट्स को नुकसान होगा.
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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 10 जुलाई को तमिल माध्यम से परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को 196 नंबर ग्रेस मार्क्स देने का आदेश दिया था. बता दें कि अभी राज्य सरकार की 85 फीसदी सीटों पर ही OBC कोटा उपलब्ध रहेगा, केंद्रीय कोटा में OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा.
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