मुंबई:
केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।
केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में ओबीसी अभ्यर्थी के तौर पर आरक्षण चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक सर्टिफिकेट जमा करके अपने दर्जे की पुष्टि करनी होती है। इसके साथ ही उसे गैर क्रीमी लेयर दर्जे का सर्टिफिकेट भी देना होता है।
कार्मिक मंत्रालय ने प्रस्तावित किया है, ‘‘नियुक्ति प्राधिकार गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रति स्वीकार करेंगे जो कि मूल गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की प्रतिपुष्टि के अधीन होगी, जैसा अन्य मूल दस्तावेजों के सत्यापन में होता है।’’
मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, संघ लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग से टिप्पणी मांगी है।
केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में ओबीसी अभ्यर्थी के तौर पर आरक्षण चाहने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक सर्टिफिकेट जमा करके अपने दर्जे की पुष्टि करनी होती है। इसके साथ ही उसे गैर क्रीमी लेयर दर्जे का सर्टिफिकेट भी देना होता है।
कार्मिक मंत्रालय ने प्रस्तावित किया है, ‘‘नियुक्ति प्राधिकार गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रति स्वीकार करेंगे जो कि मूल गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की प्रतिपुष्टि के अधीन होगी, जैसा अन्य मूल दस्तावेजों के सत्यापन में होता है।’’
मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, संघ लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग से टिप्पणी मांगी है।
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