DU Exams 2020: कोरोनावायरस महामारी के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के लिए फाइनल इयर की परीक्षाएं आयोजित कराना मुश्किल हो रहा है. हाल ही में फाइनल इयर की परीक्षाओं को अगस्त तक स्थगित करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) को बताया कि सभी अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षा अब 17 अगस्त के आयोजित की जाएंगी. परीक्षाएं ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन ( Open Book Examination) मोड में ही आयोजित की जाएंगी.
दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में डीयू (DU) ने कहा कि वह स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) और गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड (NCWEB) सहित सभी अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर / टर्म / वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा ओपन बुक एग्जामिनेशन (OBE )मोड में 17 अगस्त से आयोजित करेगा. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि परीक्षाएं 8 सितंबर तक पूरी हो जाएंगी.
हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ऐसे छात्र जो ओपन बुक एग्जामिनेशन (OBE) में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, ऐसे छात्रों को एक और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन, ऑफलाइन, या दोनों ही माध्यम से परीक्षाओं का एक एडिशनल चरण आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह अतिरिक्त अवसर ( Additional Opportunity For OBE) कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर स्टूडेंट्स को एक बार दिया जा रहा है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन (OBE) शुरू होने से पहले मॉक टेस्ट का पहला चरण 31 जुलाई से शूरू किया जाएगा और 4 अगस्त तक चलेगा. इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रक्रिया के प्रति परिचित करना है. डीयू ने यह भी जानकारी दी कि प्रति दिन मॉक टेस्ट के 3 सत्र होंगे.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुताबिक, मॉक टेस्ट शुरू होने से एक सप्ताह पहले शेड्यूल 24 जुलाई को या इससे पहले ही वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. 3 दिन के गैप के बाद मॉक टेस्ट 8 अगस्त को फिर से शुरू किया जाएगा और 12 अगस्त तक चलेगा. इसके लिए शेड्यूल 1 अगस्त या इससे पहले जारी कर दिया जाएगा.
बता दें किदिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) को 10 जुलाई से 15 अगस्त के बाद तक स्थगित की गई स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के कार्यक्रम का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय से कहा था कि हलफनामे में यह ब्योरा दिया जाए कि वह परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरह से कैसे कराएगा और इसके अलावा उसमें प्रस्तावित तारीखों का पूरा विवरण भी दे, ताकि छात्रों को स्पष्टता मिल सके.
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