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This Article is From Feb 04, 2022

Delhi School Reopen: दिल्ली के स्कूलों में कब बजेगी घंटी? DDMA की बैठक में आज फैसला संभव

Delhi School Reopen News: चार फरवरी यानी आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक होने वाली है. जिसमें स्कूलों को फिर से खोलने पर चर्चा की जा सकती है.

Delhi School Reopen: दिल्ली के स्कूलों में कब बजेगी घंटी? DDMA की बैठक में आज फैसला संभव
Delhi School Reopen: आज बैठक में लिया जा सकता है स्कूल खोलने का फैसला
नई दिल्ली:

Delhi School Reopen News: राजधानी में कोविड-19 के मामलों में गिरावट को देखते हुए चार फरवरी को होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में स्कूलों को फिर से खोलने पर चर्चा होने की उम्मीद है. आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 27 जनवरी को हुई बैठक में भी स्कूलों को फिर से खोलने की सिफारिश की थी. लेकिन इस सिफारिश को जब मंजूरी नहीं मिली थी और स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया था.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक डीडीएमए की शुक्रवार को होने वाली बैठक में रात्रि कर्फ्यू हटाने, स्कूलों को फिर से खोलने के अलावा जिम और स्पा को खोलने की अनुमति देने समेत कई अन्य पाबंदियां हटाने पर चर्चा होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें - दिल्ली सरकार डीडीएमए की बैठक में स्कूलों को फिर से खोलने की सिफारिश करेगी : मनीष सिसोदिया

11 राज्यों में खुल गए हैं पूरी तरह से स्कूल

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुले गए हैं. मुख्य रूप से 16 राज्यों में उच्च कक्षाओं के लिए आंशिक रूप से खुले हैं और नौ राज्यों में अभी भी बंद हैं. वहीं केंद्र की ओर से कहा गया है कि कोविड संक्रमण की दर पांच प्रतिशत से कम वाले जिलों में फिर से स्कूलों को खोला जा सकता है. ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली में स्कूलों को खोलने की अनुमति आज बैठक में दी जा सकती है.

गौरतलब है कि दिल्ली में 13 जनवरी को कोविड-19 के 28,867 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद से संक्रमण के नए मामले घट रहे हैं. राजधानी में 14 जनवरी को संक्रमण की दर 30.6 प्रतिशत पर पहुंच गयी थी.

इसके अलावा डीडीएमए आज कार में अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के नियम की समीक्षा भी कर सकती है. दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अकेले गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य बनाने वाले नियम को ‘बेतुका' करार दिया था और सरकार से पूछा था कि यह नियम अभी भी प्रचलित क्यों है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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