
CBSE class 12 Results: छात्र अब सभी विषयों की करा सकेंगे री-चेकिंग
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आदेश दिया कि इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए उन सभी छात्रों की सभी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराए जिन्होंने इसकी मांग की है. सीबीएसई को निर्देश दिया गया है कि वह इस योजना का लाभ उन छात्रों को मुहैया कराए जिन्हें इस बात की शिकायत है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को तय अंक योजना के अनुरूप नहीं जांचा गया.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्त सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि यह राहत सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि उन सभी छात्रों के लिए होगी जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है.
पीठ ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि सीबीएसई सभी विषयों में पुनर्मूल्यांकन के आवेदनों को स्वीकार करेगा और पुनर्मूल्यांकन करेगा.
अदालत का यह निर्देश सीबीएसई के खिलाफ चार छात्रों की एक याचिका पर आया है जिसमें सीबीएसई के 28 जून के नोटिस को चुनौती दी गयी है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्त सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि यह राहत सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि उन सभी छात्रों के लिए होगी जिन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है.
पीठ ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि सीबीएसई सभी विषयों में पुनर्मूल्यांकन के आवेदनों को स्वीकार करेगा और पुनर्मूल्यांकन करेगा.
अदालत का यह निर्देश सीबीएसई के खिलाफ चार छात्रों की एक याचिका पर आया है जिसमें सीबीएसई के 28 जून के नोटिस को चुनौती दी गयी है.
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