दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा 12वीं के अकाउंटेंसी के सैंपल प्रश्नपत्रों (CBSE Accountancy Sample Paper) में गलतियों के सुधार की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया. याचिकाकर्ता रविंद्र नाथ दूबे बीते 26 सालों से अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं.
अकाउंटेंसी परीक्षा 3 मार्च को होने की बात कहते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तत्काल आठ मौलिक व अवधारणात्मक उत्तरों को सीबीएसई की वेबसाइट से हटाने का निर्देश देने की मांग की. दूबे ने कहा, "अगर छात्र इन गलत उत्तरों को बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो परीक्षक छात्रों के 7 से 8 अंक काट लेंगे."
न्यायमूर्ति डी.एन.पटेल व न्यायमूर्ति सी.हरिशंकर ने याचिका को 'तुच्छ' बताया और याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया. पीठ ने कहा, "आप परीक्षा प्रश्नपत्र की नहीं, बल्कि सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं. मॉडल पेपर्स छात्रों की प्रैक्टिस के लिए होते हैं."
जब याचिकाकर्ता ने कहा कि वह साक्ष्य के साथ आया है तो कोर्ट ने कहा, "जुर्माना बढ़ाया जा सकता है. मैं ऐसा नहीं करना चाहता."
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं