नयी दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उससे संबंद्ध विद्यालय अपने परिसरों में किताबों और यूनिफार्म की बिक्री जैसे वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल ना हों.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने साथ ही कहा कि सीबीएसई ने हाल ही में इस आशय का परिपत्र जारी किया है.
पीठ ने कहा, ‘‘हम सीबीएसई को निर्देश देते हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि संस्थान कानून सम्मत तरीके से परिपत्र को कड़ाई से लागू करे. इसके साथ ही हम याचिका का निपटारा कर रहे हैं.’’ न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पोखरियाल की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने साथ ही कहा कि सीबीएसई ने हाल ही में इस आशय का परिपत्र जारी किया है.
पीठ ने कहा, ‘‘हम सीबीएसई को निर्देश देते हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि संस्थान कानून सम्मत तरीके से परिपत्र को कड़ाई से लागू करे. इसके साथ ही हम याचिका का निपटारा कर रहे हैं.’’ न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सुनील पोखरियाल की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिया.
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