Windfall Tax: सरकार ने Diesel के एक्सपोर्ट ड्यूटी पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, Crude Oil पर टैक्स में कटौती

Windfall Tax Hike: बता दें कि जमीन एवं समुद्र के भीतर से निकाले गए कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है. 

Windfall Tax: सरकार ने Diesel के एक्सपोर्ट ड्यूटी पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, Crude Oil पर टैक्स में कटौती

Windfall Tax Hike Latest Update: नई कर दरें 21 मार्च से प्रभाव में आएंगी.

नई दिल्ली:

Windfall Tax Hike: सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) में बढ़ोतरी करते हुए इसे एक रुपये रुपये प्रति लीटर कर दिया. जबकि घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले कच्चे तेल  (Domestic Crude Oil) पर टैक्स में कटौती की गई है. सरकार की तरफ से 20 मार्च को जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई. सरकार ने बताया कि नई कर दरें 21 मार्च से प्रभाव में आएंगी.

सरकार की ओर से बताया गया कि ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी (ONGC) जैसी तेल उत्पादक कंपनियों के कच्चे तेल उत्पादन पर लगने वाले शुल्क को 4,400 रुपये प्रति टन से घटाकर 3,500 रुपये प्रति टन कर दिया गया है. डीजल निर्यात पर टैक्स (Diesel Export Tax) 0.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर एक रुपये प्रति लीटर किया गया है. विमान ईंधन यानी एटीएफ (ATF)  पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं है और यह शून्य बना हुआ है.

आपको बता दें कि जमीन एवं समुद्र के भीतर से निकाले गए कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है. 

इससे पहले 4 मार्च को सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर यानी  विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में कटौती करते हुए 0.50 रुपये प्रति लीटर करने के साथ ही विमान ईंधन एटीएफ पर लगने वाले टैक्स को शून्य कर दिया था.

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सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में पहली बार तेल उत्पादक कंपनियों (Oil Producer Companies) पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स (Windfall Tax) लगाया था.