सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है. SBI समते बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डालर को बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है.
बैंको ने डियाजो डील से मिले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की मांग की है. अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी. किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या के खिलाफ बैंकों की तरफ से दाखिल अदालत की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.
पिछली सुनवाई में विजय माल्या की याचिका पर कोर्ट ने बैंको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की है. माल्या का कहना है कि संपत्ति का ब्योरा समझौते के लिए दिया था जबकि समझौता नहीं हो रहा है लिहाजा कोई अवमानना का मामला नहीं बनता.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट किंगफिशर एयरलाइंस के मुखिया विजय माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई कर रहा है. SBI और बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने माल्या को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाए.
बैंकों की याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर माल्या ने सील कवर में संपत्ति का ब्योरा दिया, वे गलत हैं. AG ने कोर्ट को कहा कि माल्या ने इस डिक्लेरेशन में कई जानकारियां छिपाई, झूठ बोला है. माल्या ने 2500 करोड़ के कैश का लेन-देन भी छिपाया है, जो कोर्ट के आदेश की अवमानना है.
दरअसल कोर्ट के आदेश पर माल्या ने देश विदेशी अपनी संपत्ति का ब्योरा दाखिल किया था. इससे पहले बैंकों का करीब 9000 करोड रुपये लोन ना चुकाने के मामले में कोर्ट ने माल्या को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.