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सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट मामले में कंपनी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया

सुपरटेक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को कहा है कि सोमवार तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराये। इसके बाद 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
NDTV Profit हिंदीAshish Kumar Bhargava
NDTV Profit हिंदी03:54 PM IST, 19 Jul 2016NDTV Profit हिंदी
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सुपरटेक कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को कहा है कि सोमवार तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराये। इसके बाद 27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

कोर्ट ने कहा जब तक आप पैसा नहीं जमा कराते तब तक हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बनी इमरेल्ड कोर्ट की 40 मंजिली दो टावरों के मामले की सुनवाई कर रहा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फीसदी ब्याज के साथ खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा था।

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